सासाराम कोर्ट : काराकाट से राजद प्रत्याशी संजय सिंह यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को एडीजे छह पारसनाथ सिंह की अदालत जमानत मंजूर करते हुए बंधपत्र देने का आदेश दिया. साथ ही संजय सिंह यादव को प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है. गौरतलब है कि बिक्रमगंज में करीब 14 साल पहले सिपाही पर जानलेवा हमले के मामले में षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में गवाही के लिए चल रहा था.
न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर राजद नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी 19 जुलाई, 2013 को कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गया थी. 27 जुलाई, 2013 को न्यायालय द्वारा अजमानतीय आदेश निर्गत हुआ था. एक अक्तूबर 2015 को कुर्की जब्ती निर्गत करने का न्यायालय ने आदेश दिया था. राजद प्रत्याशी के जमानत मिलने सूचना पाते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गयी. जेल से छूटते ही उनके समर्थकों ने स्वागत करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया.
