सासाराम : दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा 60-60 हजार जुर्माना

सासाराम कोर्ट : एफटीसी 1 जगदीश प्रसाद मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म से जुड़े मामले सत्रवाद संख्या 473/14 में सुनवाई करते हुए घटना के दो आरोपितों रणजीत चौधरी व दीपक चौधरी निवासी जमुआ थाना, रोहतास को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास साथ ही 60-60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया. गौरतलब है कि रोहतास […]

सासाराम कोर्ट : एफटीसी 1 जगदीश प्रसाद मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म से जुड़े मामले सत्रवाद संख्या 473/14 में सुनवाई करते हुए घटना के दो आरोपितों रणजीत चौधरी व दीपक चौधरी निवासी जमुआ थाना, रोहतास को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास साथ ही 60-60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया.
गौरतलब है कि रोहतास थाना कांड संख्या 15/14 में पीड़िता (नाबालिग) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 7 फरवरी 2014 को शौच जाने के क्रम में आरोपितों ने इस घटना को अंजाम दिया था. घटना के दो दिन पहले भी नाबालिग जब जमुआ स्थित अपने प्रोजेक्ट विद्यालय पढ़ने जा रही थी उस वक्त भी आरोपितों द्वारा बीच रास्ते में उससे छेड़छाड़ का प्रयास किया गया था. इस घटना का एक अन्य आरोपित बलजीत कुमार गुप्ता जो उसी गांव का है. न्यायालय द्वारा पहले ही तीन वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया जा चुका है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >