सत्यापन नहीं होने पर नहीं मिलेगी वेंडर जोन में दुकान
1350 में मात्र 330 दुकानों का हुआ सत्यापन
सासाराम सदर : शहर के फुटकर विक्रेताओं को अपनी दुकान का सत्यापन 25 अगस्त तक करना जरूरी होगा. अन्यथा निधार्रित तिथि के बाद बिना सत्यापन फुटपाथी विक्रेताओं की मान्य नहीं होगी. उस विक्रेता का सर्वे रद्द हो जायेगी.
इसकी जानकारी सोमवार को नगर पर्षद में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी फुटपाथी संघ की बैठक में सिटी मिशन मैनेजर कुसुम कौर ने दी. बैठक में उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1350 शहरी फुटपाथ विक्रेताओं का बायोमीटिरिक सर्वे किया गया है. इसमें से मात्र 330 विक्रेताओं का सत्यापन हुआ है.
निर्धारित तिथि तक यदि विक्रेता सत्यापन नहीं कराते है, तो उन्हें पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा और न ही वेंडिंग जोन में दुकान मिलेगा. उन्होंने बताया कि जिन विक्रेताओं के ऑफिस में पावती व आधार कार्ड की प्रतियां जमा है.
उन्हें पहचान पत्र देते हुए वेंडिंग जोन में दुकान मिलेगा. बैठक में विक्रेता संघ के अध्यक्ष कामेश्वर कुमार, संजय कुमार, सुरफान खान, सिपाही सिंह, रामचंद्र सिंह, सूरज प्रकाश चौधरी, जावेद अख्तर आदि लोग उपस्थित थे.
