मीटर बाइपास कर विद्युत चोरी में तीन उपभोक्ताओं पर जुर्माना

तीन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करने हेतु श्रीनगर थाना में लिखित आवेदन दिया जिसपर थाना कांड संख्या 102 दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

श्रीनगर. विद्युत चोरी के आरोप में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता ने तीन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करने हेतु श्रीनगर थाना में लिखित आवेदन दिया जिसपर थाना कांड संख्या 102 दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. कनीय अभियंता रवि कुमार द्वारा थाने में लिखित शिकायत में बताया गया कि जगेली पंचायत के ईदगाह टोला चौक स्थित मोहम्मद फारूक विद्युत मीटर से पहले ही अनधिकृत तरीके से बाइपास विद्युत चोरी का जला रहा था. 2183 रुपये क्षति, पूर्व से बकाया 5400 कुल 5083 रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं मोहम्मद एहसान ईदगाह टोला भी चालू एलटी लाइन तार से टोका लगा कर घरेलू परिसर में बिजली चोरी कर जला रहा था. इससे 1907 विद्युत ऊर्जा का नुकसान पहुंचा है. उसके घर में पूर्व से दादी के नाम से पूर्व का कनेक्शन है, जिसका पूर्व बकाया 2452 जुर्माना सहित 25, 959 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह जगेली पंचायत के रहिकपुर गांव के खान टोला में नोमान खान के घरेलू परिसर में जांच करने पहुंचे, तो पता चला कि पोल से आ रहे मेन कनेक्शन को मीटर को खोलकर काट दिया गया था. बाइपास अनधिकृत तरीके से 438 वाट विद्युत चोरी कर जला रहे थे. इसके ऊपर 3981 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Abhishek Bhaskar

Abhishek Bhaskar is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >