सबसे पुराने 20 वादों को प्राथमिकता के आधार पर करें सुनवाई : डीएम

ससमय निष्पादन को लेकर दिये कई आवश्यक निर्देश

डीएम ने नीलाम पत्रवाद के ससमय निष्पादन को लेकर दिये कई आवश्यक निर्देश पूर्णिया. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने नीलाम पत्रवाद के ससमय निष्पादन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि सबसे पहले 20 से अधिक राशि वाले बकायदार एवं 20 सबसे पुराने 20 वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन एवं सुनवाई करना सुनिश्चित करें. जिसमें न्यायालय द्वारा स्टे आर्डर है, उस पर सुनवाई करने के बाद जांच के आधार पर पूरक आदेश पारित करें. इसी तरह जिसमें स्टेट आर्डर नहीं है, उस पर सुनवाई करें और आदेश पारित करें. नोटिस वारंट एवं बॉडी वारंट निर्गत करना सुनिश्चित करें. नोटिस वारंट देने पर भी अगर राशि नहीं लौटायी जाती है तो गिरफ्तारी वारंट तथा कुर्की जब्ती वारंट निर्गत करने का निदेश दें. जिला पदाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को प्रतिदिन उनके द्वारा निष्पादित किये गये वादों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जिला पदाधिकारी ने कहा कि कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि बैंक की राशि लौटायी गयी या नहीं, यह निलामपत्र पदाधिकारी को पता ही नहीं चलता है. इस संबंध में निदेश दिया गया कि बैंक के लीड मैंनेजर से समन्वय बनाकर पिछले बीस साल तक का निष्पादन सूची प्राप्त करें. सूची का मिलान कर लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित गति से करें. अपर समाहर्ता,राजस्व नीलामपत्र वाद के नोडल पदाधिकारी नामित किए गये हैं. अपर समाहर्ता,राजस्व, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि निलामपत्र से संबंधित सभी वादों का नोटिस निर्गत कर दिया गया है. इस संबंध में निदेश दिया गया कि पंजी-09 एवं 10 का मिलान कर निष्पादन की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.मृत व्यक्ति बकायादारों पर दायर निलामपत्र वाद का निष्पादन विभागीय नियम के सुसंगत धाराओं के तहत करने का निदेश दिया गया. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला अंतर्गत भू-हदबंदी के लम्बित नीलामपत्र वाद को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.जिलाधिकारी द्वारा लम्बित निलाम पत्र वाद के निष्पादन में तेजी लाने को लेकर प्रभारी पदाधिकारी नीलाम पत्र एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया.सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सेक्शन-07 के तहत नोटिस निर्गत करें. नोटिस घर पर चिपकाकर उसका वीडियों तथा फोटो लेना सुनिश्चित करें.

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Author: ARUN KUMAR

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