कचरा कलेक्शन के लिए हर महीने 30 से लेकर 5000 रुपये तक देने होंगे शुल्क

शहर की सफाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अमल करते हुए नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा उठाव की मुहिम तेज कर दी

By Prabhat Khabar | May 20, 2024 10:34 PM

प्रतिनिधि, पूर्णिया. शहर की सफाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अमल करते हुए नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा उठाव की मुहिम तेज कर दी है, पर शहरवासियों को कचरा कलेक्शन के लिए शुल्क देना होगा. इसके लिए नगर निगम की ओर से आवासीय घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से शुल्क वसूली शुरू की गयी है. शहरी क्षेत्र में हर आवासीय घर को प्रति महीने 30 रुपये देने होंगे, जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 100 से 5000 रुपये तक की वसूली होगी. यह शुल्क होल्डिंग टैक्स के साथ लिए जा रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 228 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में घर-घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क व दंड निर्धारित करने का प्रावधान है. हालांकि, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्धारित शुल्क अलग-अलग है. धर्मस्थलों, स्लम, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और स्ट्रीट वेंडरों से कचरा कलेक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा. सड़क किनारे कचरा जमा करने पर लगेगा जुर्माना अगर शहरी क्षेत्र के सड़क के किनारे अवशिष्ट या कचरा जमा करने पर अब जुर्माना देना होगा. आवासीय मकानों से प्रति घटना 100 रुपये शुल्क निर्धारित है, जबकि भवन निर्माण सामग्री या मलवा सड़क किनारे रखने पर रुपये 1000 रुपये प्रति घटना व मलवा हटाने का वास्तविक व्यय देना होगा. जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूल किया जायेगा. सभी प्रकार के शुल्क या दंड संप्रति कर के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा. यह सभी शुल्क नगर निगम ने स्पैरो एजेंसी को दी है. एजेंसी द्वारा निगम के सभी 46 वार्डों में कर्मी वसूल कर रहा है. शहर में होल्डिंग टैक्स उक्त एजेंसी द्वारा ही वसूल किया जा रहा है. एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर कुंदन कुमार ने बताया कि शहर में कचरा अपशिष्ट के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित है. जो निर्धारित शुल्क है वह शहरवासियों को देना है. यह सभी शुल्क होल्डिंग टैक्स के साथ देना है. इस तरह होगी प्रति माह शुल्क की राशि 30 रुपये लिए जाएंगे आवासीय घरों से 100 रुपये मिठाई दुकान व ढाबा का होगा शुल्क 100 रुपये कॉफी हाउस व छोटी दुकान के लिए जायेंगे 500 रुपये होंगे रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला व छोटे होटल के शुल्क 5000 रुपये बतौर शुल्क सितारा होटल या इसके समतुल्य को देय होगा 500 रुपये कॉमर्शियल, दफ्तर, इंश्योरेंस, बैंक, शिक्षा संस्थान को देने होंगे 250 रुपये क्लिनिक, डिस्पेंसरी व लेबोरेटरी का होगा शुल्क 1500 रुपये हॉस्पिटल वालों को लगेंगे शुल्क 3000 हजार रुपये 50 बेड तक के हॉस्पिटल को देना होगा 500 रुपये छोटे व मध्यम वर्ग की कंपनियों को देने होंगे 1000 रुपये तक लगेंगे गोदाम-कोल्ड स्टोरेज के शुल्क 2500 रुपये हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी व मेला का शुल्क निर्धारित कहते हैं नगर आयुक्त डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए विभागीय आदेशानुसार शहरी क्षेत्र में आवासीय घर से प्रति महीने 30 रुपये, जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 100 से 5000 रुपये तक का शुल्क होल्डिंग टैक्स के साथ लिया जाना है. रविवार को छोड़कर शेष दिनों अगर डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति टॉल फ्री नंबर 18001218545 पर शिकायत कर सकते हैं. शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जायेगी. शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन कृतसंकल्पित है, सभी शहर वासियों से आग्रह है कि कूड़ा-कचरा, सफाई कर्मचारियों को दें उसे यत्र तत्र न फेंके. बिनोद कुमार सिंह, नगर आयुक्त पूर्णिया

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