TDS काटकर भूल न जाएं व्यापारी, समय सीमा में जमा करना जरूरी : आयकर विभाग ने समझाए नियम

आयकर विभाग की टीडीएस इकाई ने व्यापारियों को स्रोत पर कर कटौती (TDS) और संग्रहण (TCS) के महत्वपूर्ण नियमों से अवगत कराया. संगोष्ठी में नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत प्रावधानों, समय पर कर जमा करने के लाभ और देरी पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी दी गई.

पूर्णिया : आयकर विभाग की टीडीएस इकाई की ओर से गुलाबबाग स्थित तेरापंथ भवन में स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) को लेकर जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गयी. इसमें करदाताओं, व्यापारियों और उद्यमियों को टीडीएस-टीसीएस से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गयी और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया.

संगोष्ठी में धनबाद से पहुंचे रेंज-3 के अपर आयकर आयुक्त, टीडीएस नरसिंह कुमार खाल्को मुख्य वक्ता रहे. उन्होंने नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत टीडीएस से संबंधित प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने व्यापारियों और व्यवसायियों को समय पर और सही तरीके से टीडीएस काटने के महत्व के बारे में बताया.

समय पर TDS काटना और जमा करना जरूरी

नरसिंह कुमार खाल्को ने कहा कि नए अधिनियम के तहत टीडीएस से जुड़े नियमों को समझना और उनका पालन करना प्रत्येक कटौतीकर्ता की जिम्मेदारी है. इससे न केवल विभागीय कार्रवाई से बचा जा सकता है, बल्कि देश के राजस्व संग्रह में भी योगदान होता है.

उन्होंने बताया कि नया आयकर अधिनियम, 2025 पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान ले चुका है. ऐसे में इसके प्रावधानों की सही जानकारी करदाताओं और कटौतीकर्ताओं के लिए जरूरी है.

उन्होंने व्यापारियों और व्यवसायियों से अपील की कि वे समय पर टीडीएस काटें, निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी कोष में जमा करें और विवरणी दाखिल करने में देरी न करें. ऐसा नहीं करने पर भविष्य में विभागीय कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

ब्याज और पेनल्टी के प्रावधान भी समझाए

संगोष्ठी में TDS और TCS से जुड़े विभिन्न प्रावधानों, कटौती एवं संग्रहण की दरों, विलंब होने पर लगने वाले ब्याज तथा गैर-अनुपालन की स्थिति में लगायी जाने वाली शास्ति यानी पेनल्टी के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी गयी.

अधिकारियों ने बताया कि टीडीएस और टीसीएस सरकार के राजस्व संग्रह की महत्वपूर्ण व्यवस्था है. इसमें किसी भी तरह की चूक होने पर कटौतीकर्ता को ब्याज और शास्ति का सामना करना पड़ सकता है.

व्यापारिक संगठनों के सदस्यों ने लिया हिस्सा

कार्यक्रम का आयोजन आयकर अधिकारी टीडीएस टी.टी. भूटिया, आयकर निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा और कार्यालय की टीम ने किया. इससे पहले मुख्य अतिथि नरसिंह कुमार खाल्को का श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य केजरीवाल, बार एसोसिएशन ऑफ टैक्सेशन तथा एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने स्वागत किया.

संगोष्ठी में विभिन्न संस्थाओं से जुड़े सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे. सदस्यों ने कार्यक्रम में रुचि के साथ भाग लिया और आयकर विभाग की इस पहल को करदाताओं के लिए उपयोगी बताया.

इस अवसर पर आयकर विभाग की ओर से आयकर अधिकारी प्रसून कुमार झा, संजय कुमार समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

आयकर विभाग की ओर से समय-समय पर ऐसी जागरूकता संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है. इनका उद्देश्य करदाताओं को कर कानूनों और TDS-TCS से जुड़े प्रावधानों की सही जानकारी देना तथा समय पर अनुपालन के प्रति जागरूक करना है.

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लेखक के बारे में

By अखिलेश चंद्रा

अखिलेश चंद्रा प्रिंट माध्यम में 30 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. सामाजिक सरोकार, शिक्षा, अनुसंधान, राजनीति, कला-संस्कृति की खबरों में रुचि रखते हैं.

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