शाहनवाज हुसैन पर चलेगा दुराचार का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट से भाजपा नेता को नहीं मिली राहत

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने महिला से दुराचार के मामले में भाजपा नेता को राहत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2023 3:25 PM

पटना. भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने महिला से दुराचार के मामले में भाजपा नेता को राहत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुराचार का केस चलेगा.

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिया था निर्देश 

शाहनवाज हुसैन पर एक महिला ने दुराचार करने का आरोप है. पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा नेता पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज के खिलाफ दुराचार का केस दर्ज कर कार्रवाई करे. हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट गये थे. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका को खारिज कर दिया.

अब चलेगा मुकदमा 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तात्कालिक तौर पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें शाहनवाज को राहत देने से इनकार कर दिया गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया. ऐसे में अब दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू करनी होगी.

क्या बोले न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हुसैन की ओर से पेश वकील से कहा हम निष्पक्ष जांच करते हैं और अगर कुछ नहीं है, तो आपको बरी कर देंगे. शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. रोहतगी ने तर्क दिया कि शिकायतों की पुलिस ने जांच की और उन्हें कुछ भी नहीं मिला. रोहतगी ने कहा कि इसलिए यह मामला आगे और नहीं बढ़ सकता है.

Next Article

Exit mobile version