हाईकोर्ट: पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं! प्रधान सचिव और रेलवे अधिकारी जाकर देखेंगे हाल

पटना हाइकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़क उपलब्ध नहीं होने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रेलवे से एक सप्ताह में जवाब-तलब किया है. खंडपीठ ने राज्य सरकार व रेलवे अधिकारियों को कहा कि वे पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगा है.

पटना हाइकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़क उपलब्ध नहीं होने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रेलवे से एक सप्ताह में जवाब-तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार व रेलवे अधिकारियों को कहा कि वे पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण कर अगले सप्ताह इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दें.

खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शहरी विकास विभाग और सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य अधिकारियों तलब किया था. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इन अधिकारियों से जानना चाहा कि पाटलिपुत्र रेल स्टेशन बनने के इतने दिनों बाद भी वहां पहुंचने के लिए सभी ओर सड़क का निर्माण आखिर क्यों नहीं किया गया है.

कोर्ट ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और रेल विभाग के वरीय अधिकारियों को वहां जा कर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. कोर्ट का कहना था कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन चालू तो हो गया, लेकिन नागरिकों के लिए वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं. अभी तक स्टेशन तक पहुंचने के लिए सभी ओर से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है.

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POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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Published by: Prabhat khabar news desk

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