बिहार विधान परिषद चुनाव के मतपत्र पर नहीं होगा पार्टी का सिंबल, निर्वाचन आयोग ने जारी किया गाइड लाइन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी जिलों को मतदान को लेकर गाइड लाइन जारी किया गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि मतदान बैलेट पेपर पर कराया जायेगा. इस बैलेट पेपर पर किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 22, 2022 7:24 PM

पटना. बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर मतदान चार अप्रैल को कराया जाना है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी जिलों को मतदान को लेकर गाइड लाइन जारी किया गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि मतदान बैलेट पेपर पर कराया जायेगा. इस बैलेट पेपर पर किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं होगा.

बैलेट पेपर पर होंगे चार चीजें

बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम, उसकी तस्वीर, पार्टी का नाम और खाली बॉक्स होगा जिसमें मतदाता को अपने वोट को दर्ज करना होगा. मतदान के लिए बैगनी रंग का स्केच पेन दिया जायेगा. इस पेन के माध्यम से प्रत्याशियों को प्राथमिकता के आधार पर मतदान करना है. मतदाताओं को अधिकार होगा कि वह बैलेट पेपर पर अपने मनपसंद प्रत्याशी को एक,दो, तीन,चार, पांच जैसे अंकों को लिखकर प्राथमिकता देंगे.

बैगनी रंग का स्केच पेन मिलेगा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश में कहा गया है कि मतदान के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन दिया जायेगा. यह पेन बैलेट पेपर के साथ दिया जायेगा. मतदान में इसका ही प्रयोग किया जाना है. बैगनी स्केच पेन के अलावा किसी भी कलम या पेंसिल या बॉलपेन का प्रयोग नहीं किया जायेगा. प्रत्याशी के नाम के सामने वाले बॉक्स में पहले पसंद के उम्मीदवार को अंक 1 लिखकर मतदान करना होगा.

नहीं किया जायेगा हस्ताक्षर

प्रत्याशियों के एक से अधिक रहने पर अंक-1 सिर्फ एक भी प्रत्याशी के सामने लिखा जायेगा. शेष उम्मीदवारों को अंक 2, 3, 4 आदि के रूप में प्राथमिकता के आधार पर मतदान करना होगा. बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा. इस पर अंगूठे का निशान भी नहीं लगाया जाना है.

मतदान के समय इन बातों का रखें ध्यान

मतदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वह मतदान के लिए सही या क्रॉस के निशान का प्रयोग नहीं करें. आयोग ने मतदान के तीन प्रकार के दस्तावेजों की मान्यता दी है. इसमें मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक), निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेज जो फोटोयुक्त हो और स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया गया पहचान पत्र को मान्यता दी गयी है.

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