पटना: एक जुलाई से नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति आदि लिखे वाहनों पर कार्रवाई की जायेगा. इसको लेकर परिवहन विभाग ने इस संबंध में सख्ती करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है. ऐसे वाहनों के चालकों से 2500 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है.
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सभी वाहनों में एच. एस. आर.पी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य
विभाग के मुताबिक वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है. सभी वाहनों में एच. एस. आर.पी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जायेगी. वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना की आशंका अधिक होती है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिये निश्चित मानक निर्धारित किया गया है.
इन नियमों का करणा होगा पालन
नियमानुसार नंबर प्लेट पर रोमन, अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ-साफ, स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ताकि वह दूर से ही नजर आये. किसी भी दूसरे फॉन्ट में आड़े तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya
