आय से अधिक संपत्ति मामला: भागलपुर के पूर्व एसएसपी विवेक कुमार पर सरकार ने दिया मुकदमे दर्ज करने का आदेश

Bihar News इस दौरान उनके सरकारी आवास से 40 हजार रुपये के पुराने नोट भी बरामद हुए थे. इसके अलावा चल-अचल संपत्ति के करोड़ों रुपये के कागजात, निवेश से जुड़े दस्तावेज, सोना-चांदी समेत अन्य कई चीजें मिली थीं.

By Prabhat Khabar | November 15, 2021 11:27 AM

Bihar News: पटना. राज्य सरकार ने भागलपुर के पूर्व व मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. विधि विभाग के स्तर पर उनके मामले की गहन समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया. वर्तमान में वह बीएमपी-1 में कमांडेंट हैं. 2007 बैच के आइपीएस अधिकारी विवेक कुमार जब मुजफ्फरपुर के एसएसपी थे, तब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में एसवीयू (विशेष निगरानी इकाई) ने 17 अप्रैल, 2018 को छापेमारी की थी.

जांच में उनकी वास्तविक आय से 300% से ज्यादा की संपत्ति की बात सामने आयी थी. इस कार्रवाई के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. करीब एक साल निलंबित रहने के बाद उनका निलंबन टूट गया और वर्तमान में उनकी तैनाती बीएमपी में है. हालांकि उन्हें इस कारण प्रोन्नति नहीं दी गयी है.

आइपीएस विवेक कुमार की यूपी स्थित ससुराल मुजफ्फरनगर और उनके पैतृक घर सहारनपुर के अलावा मुजफ्फरपुर में एक साथ छापेमारी की गयी थी. इस दौरान उनके सरकारी आवास से 40 हजार रुपये के पुराने नोट भी बरामद हुए थे. इसके अलावा चल-अचल संपत्ति के करोड़ों रुपये के कागजात, निवेश से जुड़े दस्तावेज, सोना-चांदी समेत अन्य कई चीजें मिली थीं.

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केंद्र की अनुमति के बाद चार्जशीट दायर होगी

उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की राज्य सरकार की अनुमति के बाद अब इसे केंद्रीय कार्मिक विभाग के पास अंतिम रूप से अनुमति लेने के लिए भेजी जायेगी. केंद्र से अनुमति मिलने के बाद इनके खिलाफ चार्जशीट निगरानी कोर्ट में दायर की जायेगी और मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो जायेगी.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

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