Bihar News: बिहार के स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुले, विवाह समारोह में भी अब रोक नहीं, पढ़ें नये निर्देश

बिहार सरकार ने अब प्रदेश में लागू कोविड गाइडलाइन्स की पाबंदियों को हटा लिया है. राज्य में स्कूल अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे. वहीं विवाह समारोह के दौरान भी अब उपस्थित होने वालों की संख्या की पाबंदी नहीं रहेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 12, 2022 8:58 PM

कोरोना संक्रमण की दर में लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद टि्वट कर इसकी जानकारी दी. डीएम को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत किया गया है.

शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान

गृह विभाग (विशेष शाखा) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 14 फरवरी से सभी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, उनके कार्यालय एवं छात्रावास शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी. कोविड अनुकूल व्यवहार व मानक का पालन करते हुए परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी.

धार्मिक स्थलों व अन्य जगहों से हटी पाबंदिया

सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, पार्क-उद्यान, रेस्टोरेंट व खाने की दुकानें, क्लब, जिम, स्टेडियम (इंडोर सहित) स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल व दुकान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. सिनेमा हॉल व रेस्टोरेंटके प्रबंधकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्टाफ ने कोविड का दोनों टीका ले लिया है. इसके साथ ही क्लब, जिम, स्टेडियम, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल सिर्फ कोविड टीका ले चुके व्यक्तियों के लिए ही अनुमान्य होगा. दुकान-प्रतिष्ठान में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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विवाह-श्राद्ध समारोह में संख्या का बंधन समाप्त

गृह विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव और विशेष सचिव विकास वैभव ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि विवाह समारोह सहित श्राद्ध कार्यक्रम अब सामान्य रूप से आयोजित किये जा सकेंगे. वर्तमान में इसके लिए अधिकतम 200 व्यक्तियों का बंधन है. इसके साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार के अनुसार किये जा सकेंगे. जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या एवं अन्य शर्तों के निर्धारण का अधिकार होगा.

सार्वजनिक वाहनों में 100 फीसदी क्षमता के उपयोग की अनुमति

14 फरवरी से सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 फीसदी उपयोग की अनुमति होगी. हालांकि परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवरक्राउडिंग न हो. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

Published By: Thakur Shaktilochan

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