टॉपर घोटाला : बच्चा राय का बेल रद्द

पटना : सुप्रीम कोर्ट ने टाॅपर घोटाले के किंग पिन बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है. बिहार सरकार की अपील पर जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस पीसी पंत की खंडपीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 21, 2017 6:39 AM
पटना : सुप्रीम कोर्ट ने टाॅपर घोटाले के किंग पिन बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है. बिहार सरकार की अपील पर जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस पीसी पंत की खंडपीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज पर उसे जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए. इससे पहले छह मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश देते हुए रिहाई पर रोक लगा दी थी और बच्चा राय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
14 फरवरी को पटना हाइकोर्ट ने बच्चा राय को सशर्त जमानत दे दी थी और उसे एक महीने बाद रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. राज्य सरकार की दलील थी कि हाइकोर्ट ने बच्चा राय की जमानत देने में किसी आधार का जिक्र नहीं किया है. दूसरी ओर यह भी कहा गया कि बच्चा राय को जमानत मिल गयी, तो इससे टॉपर घोटाले की जांच प्रभावित हो सकती है.
बच्चा राय वैशाली के वीएनआर काॅलेज का प्राचार्य और संचालक है. 2016 में बिहार बोर्ड के टाॅपर घोटाले के उजागर होने के बाद उसकी संलिप्तता साबित हुई. तब से यह जेल में है.

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