बिहार में बढ़ी शराबियों की संख्या, जेल की क्षमता बढ़ाने पर विचार

पटना : शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के मामले में 35 हजार लोगों की गिरफ्तारी के कारण उन्हें रखने की समस्या के मद्देनजर बिहार सरकार जेलों की क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है. बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री जलील मस्तान ने बताया कि नए शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार अधिक लोगों को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 8, 2017 8:15 PM

पटना : शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के मामले में 35 हजार लोगों की गिरफ्तारी के कारण उन्हें रखने की समस्या के मद्देनजर बिहार सरकार जेलों की क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है. बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री जलील मस्तान ने बताया कि नए शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार अधिक लोगों को रखने के लिए हम जेलों की क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और इस आशय का एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जायेगा.

जेल निदेशक राजीव वर्मा ने बताया कि बिहार में वर्तमान में 58 जेल हैं जिनमें आठ केंद्रीय कारा, 32 जिला और 18 उपजेल हैं तथा जिनकी क्षमता 32 हजार कैदियों को रखने की है. सहायक उत्पाद आयुक्त ओम प्रकाश मंडल ने बताया कि गत वर्ष अप्रैल महीने से लागू नए शराबबंदी कानून के तहत गत 6 फरवरी तक 34,388 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गत वर्ष अप्रैल महीने से लागू पूर्ण शराबबंदी के तहत शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

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