जेल वार्डन बहाली मामला : HC का आदेश, गर्भवती के लिए एक पद छोड़ चलती रहेगी प्रक्रिया

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने जेल वार्डन की तीन हजार पदों के लिए चल रही शारीरिक जांच परीक्षा को रोकने से इनकार कर दिया है. जस्टिस डाॅ रवि रंजन की कोर्ट ने बुधवार को एक अनोखे फैसले में कहा कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिला इशिका राज के लिए एक […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 19, 2017 6:58 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने जेल वार्डन की तीन हजार पदों के लिए चल रही शारीरिक जांच परीक्षा को रोकने से इनकार कर दिया है. जस्टिस डाॅ रवि रंजन की कोर्ट ने बुधवार को एक अनोखे फैसले में कहा कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिला इशिका राज के लिए एक पद सुरक्षित रख नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया.
भागलपुर की रहनेवाली इशिका राज ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह साढे छह महीने की गर्भवती है. पिछले साल हुई लिखित परीक्षा में वह पास कर चुकी है. इशिका राज की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि शारीरिक परीक्षा ऐसे समय लिया जा रहा है जिसमें वह शामिल नहीं हो सकती है. शामिल नहीं होने के कारण उसे डिबार घोषित कर दिया जायेगा. ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए. इस पर कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इनकार करते हुए केंद्रीय चयन पर्षद को मानवीय संवेदना का यह मामला है. इस आधार पर कोर्ट ने एक पद सुरक्षित रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि इस समय शारीरिक परीक्षा को लिये जाने में आवेदिका की कोई गलती नहीं है. परीक्षा में शामिल होने से जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है. गौरतलब है कि जेल वार्डन के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा में सफल हुए परीक्षार्थियों की गर्दनीबाग में शारीरिक परीक्षा ली जा रही है.

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