सोलर लाइट घोटाले के आरोपितों को राहत नहीं

पटना : पटना हाइकोर्ट ने सोलर लाइट खरीद घोटाले में प्राथमिक आरोपितों को राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने सोमवार को इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि हम दंडात्मक कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते. खंडपीठ ने सरकार को 11 […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 21, 2014 4:57 AM

पटना : पटना हाइकोर्ट ने सोलर लाइट खरीद घोटाले में प्राथमिक आरोपितों को राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने सोमवार को इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि हम दंडात्मक कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते.

खंडपीठ ने सरकार को 11 नवंबर तक तीनों जिलों वैशाली, बक्सर व भोजपुर को विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा. अभी सरकार ने प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट को उपलब्ध करायी है. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट से कहा कि सोलर लाइट को मुखिया, सरपंच और डीडीसी व डीएम ने एक ही दर 29500 में खरीदा. लेकिन सरकार ने सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है. एक भी अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है. इस पर कोर्ट ने कहा हम इस मामले को अभी बंद नहीं कर रहे हैं.

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