पटना : स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को राज्य के मान्यताप्राप्त सभी निजी जीएनएम नर्सिंग स्कूल और एएनएम स्कूलों से उनके शुल्क की विवरणी बुधवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन सभी 140 निजी नर्सिंग स्कूलों की कुल सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी कोटे के तहत नामांकन का आदेश पहले ही जारी कर दिया था. निजी क्षेत्र के इन सभी संस्थानों में चालू सत्र 2019-20 में राज्य कोटे के तहत बीसीइसीइ बोर्ड की अनुशंसा पर किया जाना है.
निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवाएं, डॉ तपेश्वर प्रसाद ने सभी निजी क्षेत्र के एएनएम और जीएनएम स्कूलों के सचिव और निदेशकों को दिये गये निर्देश में कहा है कि इन सभी निजी नर्सिंग स्कूलों में नामांकन के लिए शुल्क निर्धारण का मामला विभागीय समिति के पास विचाराधीन है.
ऐसी परिस्थिति में पाठ्यक्रम के अनुसार शुल्क की विवरणी की सूचना विभाग को बुधवार तक उपलब्ध करा दिया जाये. नर्सिंग स्कूलों द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार शुल्क विवरणी उपलब्ध कराने के बाद स्वास्थ्य विभाग की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण किया जायेगा.
3128 सीटों पर सरकारी कोटे से होगा नामांकन : स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के निजी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त एएनएम स्कूलों और जीएनएम स्कूलों में 50% सीटों पर राज्य कोटे के तहत नामांकन का आदेश अक्तूबर में ही जारी कर दिया था.
राज्य कोटे के तहत एएनएम स्कूलों की कुल 1945 सीटें और जीएनएम की 1183 सीटें प्राप्त होंगी. इन सीटों पर बीसीइसीइबी की अनुशंसा के आधार पर नामांकन किया जायेगा. विभाग ने इसके साथ ही राज्य में मान्यताप्राप्त 95 निजी एएनएम संस्थान और 45 जीएनएम संस्थानों की सीटों की संख्या और राज्य कोटे की संख्या का विवरण भी भेज दी थी.
