हाइकोर्ट ने मिथिला और बिहार यूनिवर्सिटी को लगायी फटकार

पटना : पटना हाइकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा के कुलपति और रजिस्ट्रार को आगामी 24 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उस तारीख के पूर्व आदेश का पालन कर दिया जाता है तो हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी. यह आदेश कोर्ट ने […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा के कुलपति और रजिस्ट्रार को आगामी 24 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उस तारीख के पूर्व आदेश का पालन कर दिया जाता है तो हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी. यह आदेश कोर्ट ने मुजीबुर रहमान की अर्जी पर दिया. जबकि, मोसमात प्रिया बाला देवी की अर्जी पर कोर्ट ने कहा कि बी आर आंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी दो साल पुराने अवमानना के मामले में अभी तक हलफनामा दायर नहीं कर पायी है.

कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए यूनिवर्सिटी को बतौर हर्जाना पांच हजार रुपये जमा कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर अगली तारीख पर भी हलफनामा दायर नहीं किया गया, तो यूनिवर्सिटी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इस मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी. दोनों मामले में अधिवक्ता रतन कुमार की दलील सुनने के बाद जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने यह आदेश दिया

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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