पटना : राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए शुरू की गयी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में शामिल कर दिया गया है. इसके तहत नये प्रावधानों को जोड़ दिया गया है.
आवेदन देने के बाद इनकी जांच करने समेत तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करके 21 दिनों के अंदर इस पेंशन योजना का लाभ संबंधित व्यक्ति को मिलने लगेगा. इस पेंशन योजना के अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आवेदन करने के 21 दिनों के अंदर ही इसका लाभ दे दिया जायेगा. अगर किसी कारण से यहां से सेवा नहीं मिल पाती है, तो इस मामले की अपील एसडीओ के स्तर पर होगी. यहां 15 दिनों में इसका निबटारा कर देना है.
