पटना : पेंशन योजना के आरटीपीएस के दायरे में आने से बुजुर्गों को मिलेगी राहत
पटना : मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को सरकार ने बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में शामिल कर दिया है. अब राज्य के करीब 36 लाख 50 हजार वृद्धजनों को निर्धारित 21 दिनों की समय सीमा में उनके आवेदनों की स्वीकृति मिल जायेगी. इसके लिए उनको प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा. […]
पटना : मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को सरकार ने बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में शामिल कर दिया है. अब राज्य के करीब 36 लाख 50 हजार वृद्धजनों को निर्धारित 21 दिनों की समय सीमा में उनके आवेदनों की स्वीकृति मिल जायेगी.
इसके लिए उनको प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा. आवेदन के साथ आधार की फोटो कॉपी और बैंक खाता से आधार को जोड़ने के लिए सहमति पत्र देना होगा. राज्य में 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के कुल 92 लाख 50 हजार नागरिक हैं. इसमें 56 लाख वरीय नागरिकों को केंद्र व राज्य सरकार से वेतन, पेंशन या पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है.
शेष वृद्धजनों को अब राज्य सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ पहली अप्रैल, 2019 के प्रभाव से देगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 जून को राज्य के ऐसे एक लाख वृद्धजनों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की राशि देकर इसका शुभारंभ करेंगे. इस योजना के तहत अब तक समाज कल्याण विभाग को राज्य भर से 36.50 लाख में से करीब दो लाख वृद्धजनों के आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं.
योजना पर सालाना करीब 1800 करोड़ रुपये होंगे खर्च
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की स्वीकृति फरवरी 2019 में दी गयी थी. इस योजना पर सालाना करीब 1800 करोड़ खर्च होंगे. कैबिनेट ने आठ जून को वृद्धजनों को पेंशन देने के लिए कुल 384 करोड़ की स्वीकृति दी है.
समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने बताया कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के 44 लाख 38 हजार 109 वरीय नागरिकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है.
इस योजना में केंद्र सरकार 200 रुपये और राज्य सरकार अतिरिक्त 200 रुपये देती है. इसी तरह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 40 वर्ष से अधिक आयु की पांच लाख 70 हजार महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा 300 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये दिये जाते हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत राज्य में 12 लाख 43 हजार को पेंशन योजना का लाभ मिलता है.
400-500 रुपये मासिक पेंशन
राज्य सरकार द्वारा बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत सात लाख 85 हजार को सामाजिक सुरक्षा दी गयी है. जबकि, राज्य सरकार 18-39 वर्ष की विधवाओं को लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना के तहत छह लाख 15 हजार विधवाओं को पेंशन का लाभ दे रही है. अब शेष 36.50 लाख नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के तहत राज्य सरकार अपने कोश से 60-79 वर्ष के वरीय नागरिकों 400 रुपये मासिक, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के वरीय नागरिकों को 500 रुपये मासिक पेंशन राशि देने जा रही है.