एमसीसी टीम रखेगी खबरों पर नजर, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए टीम गठित, नौ प्वाइंटों पर काम करने के निर्देश

पटना : आम चुनाव के दौरान जिले में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए 23 प्रखंडों के छह अनुमंडलों में एमसीसी (आदर्श आचार संहिता) टीम का गठन कर दिया गया है. टीम ही आचार संहिता के अनुपालन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी. इसके अलावा सोशल मीडिया व मीडिया में प्रकाशित खबरों पर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 15, 2019 8:18 AM
पटना : आम चुनाव के दौरान जिले में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए 23 प्रखंडों के छह अनुमंडलों में एमसीसी (आदर्श आचार संहिता) टीम का गठन कर दिया गया है. टीम ही आचार संहिता के अनुपालन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी. इसके अलावा सोशल मीडिया व मीडिया में प्रकाशित खबरों पर निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गयी है.
इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम की ओर से कुल नौ प्लाइंटों पर सख्ती से काम करने के निर्देश दिये गये हैं. ये टीम अपना दैनिक प्रतिवेदन आदर्श अचार संहिता कोषांग में देगी. इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
बिना अनुमति मंत्रियों के क्षेत्र भ्रमण पर रोक : डीएम के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों के सरकारी क्षेत्रीय भ्रमण पर बिना अनुमति के रोक रहेगी. आवास से कार्यालय जाने के लिए ही सरकारी वाहन का उपयोग कर सकेंगे.
राजनीतिक उपयोग के लिए वाहन उपयोग पर निषेध रहेगा. निजी सरकारी भ्रमण के दौरान लाइट के साथ पायलट वाहन, सायरन इत्यादि के उपयोग पर रोक होगी. वाहनों के काफिला में 10 से वाहनों का उपयोग नहीं होगा. रिक्शा, साइकिल, मोटर साइकिल को वाहन के रूप में ही गिना जायेगा. नामांकन के समय 100 मीटर के अंदर तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा.
इन नौ प्वांइटों पर करना है काम
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के लिए एमसीसी टीम ही जिम्मेदार रहेगी.
संबंधित थानाध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यशील रहकर त्वरित कार्रवाई करेंगे.
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले की संपूर्ण वीडियोग्राफी होगी.
प्रतिदिन अनुमंडल पदाधिकारी समेकित प्रतिवेदन दैनिक रूप से ससमय आदर्श आचार संहिता कोषांग को भेजना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही दूरभाष, व्हाट्सएप के माध्यम से जिलाधिकारी को अविलंब सूचित करेंगे.
अनुमंडल पदाधिकारी नियमित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से माइक्रो लेवल पर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करायेंगे.
सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में आदर्श आचार संहिता लागू करने हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा संबंधित सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी अपने सेक्टर में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में वरीय पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगे.
सभी एमसीसी टीम सोशल मीडिया तथा मीडिया में प्रसारित खबरों, पोस्ट पर भी नजर रखेंगे तथा नियमानुसार कार्रवाई
करेंगे.
चुनावी सभा, प्रचार वाहनों की अनुमति, जूलूस धरना के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है.
धार्मिक स्थानों के राजनीतिक उपयोग पर रोक. शैक्षणिक संस्थान अस्पताल के 200 मीटर से अधिक दूरी पर लाउडस्पीकर की अनुमति आवश्यक है.

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