पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और शेल्टर होम की संचालक एनजीओ के छह अन्य सदस्यों की संपत्ति अटैच होगी. इस संबंध में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को आदेश जारी किया. बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिला प्रशासन को फटकार लगाये जाने के बाद जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है.
जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और बालिका गृह की संचालक एनजीओ सेवा संकल्प समिति के छह अन्य सदस्यों की संपत्ति अटैच करने का आदेश मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी मो सोहैल ने दिया है. जिलाधिकारी ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी संपत्ति उसी एनजीओ के नाम पर जोड़ दिये जाये, जो एनजीओ इस आश्रय घर को चलाता है. साथ ही कहा है कि इन संपत्तियों की सभी आय भी अब इस एनजीओ को दे दी जाये और असली मालिकाना हक भी इसी एनजीओ का होगा. इसके अलावा यह भी कहा है कि आरोपित ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और सेवा संकल्प समिति के छह अन्य सदस्यों की सभी संपत्ति भी एनजीओ के नाम पर जोड़ दी जाये. मालूम हो कि बालिका गृह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को फटकार लगायी थी. उसके बाद जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है.
