पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की
पटना : राजधानी के चितकोहरा रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के पास स्थित अवैध बस्तियों का रिकाॅर्ड उपलब्ध नहीं कराने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है.
चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने रेलवे फ्लाईओवर के नीचे किये गये अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे को अगली सुनवाई में पूरा रिकॉर्ड व ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है. सोमवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे को यह बताने को कहा था कि यह अवैध बस्तियां रेलवे की भूमि पर हैं या नहीं. अदालती निर्देशानुसार रेलवे के संबंधित वरीय मंडल अभियंता कोर्ट में उपस्थित थे.
उन्होंने कोर्ट के सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दिया जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने संबंधित रिकाॅर्ड पेश नहीं करने पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. मामले की सुनवाई 26 नवंबर तक टालते हुए अगली सुनवाई पर संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा है.
