पटना : संविदा पर अभियंता नियुक्ति पर हाईकोर्ट जायेंगे डिप्टी मेयर

पटना : नगर निगम में अभियंताओं की स्वीकृत पद 178 हैं, लेकिन कार्यरत अभियंताओं की संख्या सिर्फ 22 है. इसमें कार्यपालक अभियंता स्तर के एक भी नहीं है. इसको लेकर निगम प्रशासन ने नगरपालिका एक्ट की धारा 37(10) के तहत संविदा पर अभियंताओं की नियुक्त का प्रस्ताव बनाया. इस प्रस्ताव को स्थायी समिति से मंजूरी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 14, 2018 5:09 AM

पटना : नगर निगम में अभियंताओं की स्वीकृत पद 178 हैं, लेकिन कार्यरत अभियंताओं की संख्या सिर्फ 22 है. इसमें कार्यपालक अभियंता स्तर के एक भी नहीं है. इसको लेकर निगम प्रशासन ने नगरपालिका एक्ट की धारा 37(10) के तहत संविदा पर अभियंताओं की नियुक्त का प्रस्ताव बनाया. इस प्रस्ताव को स्थायी समिति से मंजूरी दी गयी.

इसे बाद निगम प्रशासन ने विभाग से सहमति मांगा, तो विभाग ने प्रस्ताव को लौटा दिया. गुरुवार को डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने विभाग हमारी स्वायत्तता पर हमला कर रही है और इसका विरोध करना चाहिए. इसके बाद मेयर सहित सभी स्थायी समिति सदस्यों ने विरोध जताया.

डिप्टी मेयर ने बताया कि संविदा पर नियुक्त करने का अधिकार स्थायी समिति के पास है. लेकिन, विभाग ने कहा कि बुडको के माध्यम से अभियंताओं की नियुक्त की जायेगी, जिसे निगम को उपलब्ध कराया जायेगा. डिप्टी मेयर ने कहा कि यदि सरकार निगम के इस प्रस्ताव के ऊपर सहमति नहीं देती है, तो इसके लिए शीघ्र हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

Next Article

Exit mobile version