राजधानी की सड़कों पर अतिक्रमण से हाईकोर्ट हुआ नाराज

पटना : राजधानी की सड़कों पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है और राज्य सरकार से दो सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिया. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 19, 2018 5:13 AM

पटना : राजधानी की सड़कों पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है और राज्य सरकार से दो सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इससे पहले भी अदालत ने मामले में पटना नगर निगम से कार्रवाई करते हुए ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था.

इसके बावजूद राजधानी की सड़कों पर अतिक्रमण की स्थिति पूर्व की तरह बरकरार है. अदालत को बताया गया कि पटना शहर में वेंडिंग जोन बनाने का काम हो रहा है. पटना में सड़कों पर अतिक्रमण होने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है. गौरतलब है कि अदालत ने पटना हाईकोर्ट परिसर के आसपास स्थित अतिक्रमण को भी हटाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया था. इसके बावजूद अभी भी हाईकोर्ट आने-जाने वाले रास्ते को अतिक्रमित कर जगह-जगह पर अवैध तरीके से दुकान संचालित की जा रही है.

Next Article

Exit mobile version