प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा, डीएम साहब क्यों नहीं हटाया

पटना : गया के गांधी मैदान में सरकारी अतिक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने गया के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगायी. सुनवाई के समय कोर्ट ने डीएम से कहा कि अदालती आदेश के बावजूद गांधी मैदान से अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया गया. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 16, 2017 7:19 AM
पटना : गया के गांधी मैदान में सरकारी अतिक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने गया के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगायी. सुनवाई के समय कोर्ट ने डीएम से कहा कि अदालती आदेश के बावजूद गांधी मैदान से अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया गया.
न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने प्रत्युंजय सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. अदालत ने गया के डीएम से सवाल किया कि आपको यह पता है कि गांधी मैदान का इलाका कितने एरिया में है. उसमें से कितने में अतिक्रमण किया गया है. अदालत ने को आदेश दिया कि वह शपथ पत्र दायर कर यह स्पष्ट करें कि जो भी अतिक्रमण गांधी मैदान में किया गया है, उसे हटा दिया गया है.

Next Article

Exit mobile version