Bihar News: पुलिस पर पथराव मामले में पप्पू यादव दोषी करार, एक साल की सजा, जानें पूरी बात

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए एमपी- एमएलए की विशेष अदालत ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. वर्ष 2003 को हुए एक प्रदर्शन के मामले में यह सजा सुनाई गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 12, 2023 9:58 PM

पटना. एमपी- एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव की अदालत ने बुधवार को एक आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पप्पू यादव क यह सजा भारतीय दंड संहिता की तीन धाराओं में दोषी करार देते हुए दी गयी है. बाद में विशेष कोर्ट ने पप्पू यादव द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर औपबंधिक जमानत दे दी है.

2003 का है मामला

यह मामला फतुहा थानाकांड संख्या 70.2003 से संबंधित है, जो 17 जून, 2003 को पप्पू यादव समेत 22 लोगों को नामजद करते हुए 150-200 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था. उक्त मामले में यह आरोप था कि फतुहा थाना क्षेत्र का एक बच्चा लापता हो गया था, जिसकी बरामदगी के लिए पप्पू यादव पर समर्थकों के साथ पुलिस पर पथराव करने का आरोप था. विशेष कोर्ट ने भादवि की धारा 353, 323 व 147 के अंतरगत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दिया है.

कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

इसी प्रदर्शन और पथराव को लेकर पुलिस ने पप्पू यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद चार्जशीट दाखिल कर पांच अभियोजन गवाह को विशेष अदालत में पेश किया गया था. गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर विशेष अदालत ने पप्पू यादव को दोषी पाया. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई. विशेष कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस सजा के फैसले के खिलाफ पप्पू यादव अब सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं.

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