राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जारी कीं संशोधित तिथियां
चार मई से 18 मई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां, पांच जून को होगा अंतिम प्रकाशनकैप्शन- समाहरणालय परिसर.
प्रतिनिधि, नवादा कार्यालयपंचायत चुनाव 2026 की तैयारी कर रहे भावी उम्मीदवारों और ग्रामीणों के लिए बड़ी खबर है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, नवादा जिले में आरक्षण रोस्टर और जनसंख्या के आंकड़ों से जुड़े ”प्रपत्र-एक” के प्रकाशन की तिथि में बदलाव किया गया है. अब इसका प्रारूप 27 अप्रैल के बजाय चार मई को प्रकाशित किया जायेगा. जिला पंचायती राज पदाधिकारी नवीन कुमार पांडेय ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है. इस बार 2011 की जनगणना और नयी वोटर लिस्ट के आधार पर आरक्षण की सीटों में फेरबदल हो सकता है. प्रपत्र-एक के प्रकाशन के बाद ही यह साफ हो पायेगा कि कौन सी पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी. इसी हलचल को देखते हुए प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिये हैं.
आपत्तियों के लिए मिलेगा 14 दिनों का समय
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, चार मई को प्रारूप प्रकाशन के साथ ही दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. यदि किसी को जनसंख्या आंकड़ों या आरक्षण की स्थिति पर कोई आपत्ति है, तो वह 18 मई तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि प्राप्त आपत्तियों का निबटारा 22 मई तक कर लिया जायेगा.
जून में साफ होगी पूरी तस्वीर
प्रशासनिक शेड्यूल के मुताबिक, अपील संबंधी मामलों का निबटारा 11 मई से 29 मई के बीच होगा. इसके बाद पांच जून को प्रपत्र-एक का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा. नौ जून को इन आंकड़ों को जिला गजट में प्रकाशित किया जायेगा, जिसके बाद चुनाव की आगे की प्रक्रिया और तेज हो जायेगी. विभाग का दावा है कि आयोग द्वारा तय समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर ली जायेंगी.
