Bihar Revenue Employee Transfer 2026 : मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार ने राज्यभर के राजस्व कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पत्रांक 3-8/2026 (दिनांक 14 जुलाई 2026) के तहत जारी आदेश में राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत 3,268 राजस्व कर्मचारियों का तबादला किया है. सरकार ने इस कदम को राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है.
Nawada News; 17 जुलाई तक नए पदस्थापन पर देना होगा योगदान
जारी आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरित राजस्व कर्मचारियों को 17 जुलाई 2026 तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल से विरमित होकर नए कार्यस्थल पर योगदान देना अनिवार्य होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समयसीमा का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए.
समय पर रिलीव नहीं करने पर स्वतः माने जाएंगे विरमित
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश में कहा है कि यदि किसी कार्यालय या अधिकारी की ओर से निर्धारित तिथि तक संबंधित कर्मचारी को औपचारिक रूप से विरमित नहीं किया जाता है, तब भी 17 जुलाई के बाद उन्हें स्वतः विरमित माना जाएगा. ऐसे कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त आदेश की प्रतीक्षा किए अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देना होगा.
ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश
विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थानांतरण आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें. साथ ही विरमण और नए पदस्थापन पर योगदान से संबंधित पूरी प्रक्रिया को विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर तत्काल अपडेट किया जाए, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.
राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की पहल
सरकार के इस फैसले को लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण, भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. विभाग ने सभी संबंधित कर्मचारियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर नए कार्यस्थल पर योगदान देने की अपील की है.
