नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के तदर्थ एडीजे–दो विक्रम सिंह ने गोविंदपुर थाना कांड संख्या 29/94 में राजेंद्र यादव, विजय यादव, मुन्ना यादव, चमारी यादव, नेता यादव, योद्धा यादव और सुखदेव यादव को दोषी करार दिया है. उन्होंने सभी अभियुक्तों को तीन–तीन साल की सजा सुनाई है.
सात आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा
नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के तदर्थ एडीजे–दो विक्रम सिंह ने गोविंदपुर थाना कांड संख्या 29/94 में राजेंद्र यादव, विजय यादव, मुन्ना यादव, चमारी यादव, नेता यादव, योद्धा यादव और सुखदेव यादव को दोषी करार दिया है. उन्होंने सभी अभियुक्तों को तीन–तीन साल की सजा सुनाई है.
