नवादा कार्यालय : रजौली संगत के मामले में हाइ कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समुचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने को लेकर सरकार व बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से 15 दिनों के अंदर दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है. जानकारी के अनुसार, सीडब्ल्यू जेसी-13897/15 के मामले में हाइ कोर्ट ने सोमवार को सरकार से रजाैली संगत की जमीन का ब्योरा मांगा था. यह उपलब्ध नहीं कराया जा सका.
जानकारी के अनुसार, संगत की जमीन के निर्धारण और हस्तांतरण को लेकर तब के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गया की अदालत से दर्ज मामला 59/1910 के तहत सुनवाई हुई थी. इस दौरान संगत की कुल जमीन का ब्योरा उपलब्ध कराया गया था. हाइ कोर्ट ने इस ब्योरा को समर्पित करने का निर्देश दिया है. इसके लिए 15 दिनों का समय सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड को दिया है. बताया जाता है आदेश पारित होने तक हाइ कोर्ट ने संगत की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर भी रोक लगा रखा है.
