दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

नवादा (कोर्ट): व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रामसूरत राम ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति पंकज कुमार को आजीवन करावास की सजा सुनायी है. कौआकोल के छवैल निवासी दरोगी साव की बेटी की शादी वारिसलीगंज के माफी गली निवासी पंकज कुमार के साथ हुई थी. दहेज की मांग पूरा नहीं होने […]

नवादा (कोर्ट): व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रामसूरत राम ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति पंकज कुमार को आजीवन करावास की सजा सुनायी है.

कौआकोल के छवैल निवासी दरोगी साव की बेटी की शादी वारिसलीगंज के माफी गली निवासी पंकज कुमार के साथ हुई थी. दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर पंकज ने पत्नी संगीता कुमारी की गला दबा कर 17 मार्च, 2006 को हत्या कर दी थी. इस मामले में सूचक दरोगी साव ने वारिसलीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

गवाहों के साथ दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित ने पंकज कुमार को धारा 304-बी/14 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201/34 के तहत तीन वर्ष व तीन हजार रुपये व दहेज प्रतिबंध अधिनियम की धारा-3 के तहत पांच साल और 15 हजार रुपये का जुर्माना व दहेज प्रतिबंध अधिनियम के तहत डेढ़ साल की सजा और आठ हजार रुपये जुर्माना सुनाया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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