जिले के 1198 डीलर अब करेंगे पॉश मशीन का उपयोग

बिहारशरीफ : जनवितरण प्रणाली के तहत जिले के सभी फेयर प्राइस शॉप डीलरों को जुलाई माह से पॉश (पीओएस) मशीन के माध्यम से ही लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण करना होगा. जिले में 1198 फेयर प्राइस शॉप डीलर हैं. इन सभी डीलरों के लिए पर्याप्त संख्या में पॉश मशीन उपलब्ध कराया गया है. विजन टेक […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 22, 2019 6:51 AM

बिहारशरीफ : जनवितरण प्रणाली के तहत जिले के सभी फेयर प्राइस शॉप डीलरों को जुलाई माह से पॉश (पीओएस) मशीन के माध्यम से ही लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण करना होगा. जिले में 1198 फेयर प्राइस शॉप डीलर हैं. इन सभी डीलरों के लिए पर्याप्त संख्या में पॉश मशीन उपलब्ध कराया गया है. विजन टेक कंपनी ने इन पॉश मशीनों की व्यवस्था की है. पॉश मशीन के संचालन के लिए सभी फेयर प्राइस डीलरों को रोस्टर के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

मशीन आपूर्ति करने वाली कंपनी द्वारा प्रत्येक प्रखंड के फेयर प्राइस डीलरों को प्रशिक्षित करने के लिए एक-एक प्रशिक्षक उपलब्ध कराया गया है. शुक्रवार से पॉश मशीन के संचालन के लिए डीलरों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू हो गया है. डीलरों का यह प्रशिक्षण 27 जून तक सभी प्रखंडों में आयोजित किया जायेगा. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले डीलरों को पॉश मशीन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. डीएम योगेंद्र सिंह ने पूर्व में हुई जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में जविप्र के दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि जुलाई माह से हर हाल में पॉश मशीन से ही खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करना है.
सभी डीलरों को दी जा पॉश मशीन को चलाने की ट्रेनिंग
जुलाई से जविप्र की दुकानों में पॉश मशीन का उपयोग करना है अनिवार्य
मशीन उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने प्रत्येक प्रखंड के लिया दिया प्रशिक्षक
क्या कहते हैं अधिकारी
पॉश (पीओएस) एक मोबाइल फोन जैसी दिखने वाली डिवाइस होती है, जिसके जरिये ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार किया जाता है. पॉश का फुल फॉर्म होता है प्वाइंट ऑफ सेल होता है. पॉश मशीन के जरिये ग्राहक और कारोबारी के बीच बिना नकदी का इस्तेमाल किये पैसों का लेन-देन हो जाता है. इस मशीन के जरिये कार्डधारक के अंगूठे का मिलान करके खाद्यान्न दिया जायेगा. सभी राशन कार्डधारकों के आधार कार्ड व मोबाइल नंबर को पीओएस मशीन से लिंक किया जा रहा है.
राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने उठाया कदम
राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने जनवितरण प्रणाली की दुकानों में पॉश मशीन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है. जुलाई माह से आधार कार्ड से पीओएस मशीन के माध्यम से लाभुकों के अंगूठे का मिलान करने के बाद ही खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा.

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