धावा टीम ने बाल श्रमिकों को कराया मुक्त, भरवाया शपथपत्र

धावा टीम ने बाल श्रमिकों को कराया मुक्त, भरवाया शपथपत्र

मुजफ्फरपुर. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पूजा कुमारी के नेतृत्व में शहर की विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया. अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा बैंक रोड, मोती झील से एक -एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया. विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है. बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. श्रम अधीक्षक, अजय कुमार ने बताया कि बाल श्रमिकों से दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना गैरकानूनी है. बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को ₹20000 से ₹50000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है. धावा दल टीम के द्वारा नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों व सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया . श्रम अधीक्षक ने बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा. शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा. धावा दल टीम के सदस्य के रूप में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मुरौल सुश्री रश्मि राज एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गायघाट, मोहम्मद अली, के साथ नगर थाना से कुंदन कुमार एवं अन्य शामिल थे.

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