पुराने वाहनों के लिए 'अमृत काल': आरवीएसएफ से गाड़ी स्क्रैप कराई तो टैक्स में मिलेगी भारी छूट

क्या आपकी पुरानी गाड़ी कबाड़ बन गई है? बिहार सरकार की नई स्क्रैप नीति के तहत, अपनी पुरानी गाड़ी को कबाड़ घोषित करने पर नई गाड़ी की खरीद पर भारी आर्थिक लाभ पाएं। घर बैठे उठाएं सुविधा का लाभ और पाएं अच्छे दाम।

Vehicle Scrap Policy Bihar: अगर आपके घर के आंगन या गैराज में 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी कबाड़ बनकर खड़ी है, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. सरकार की नई स्क्रैप नीति के तहत अपनी पुरानी गाड़ी को कबाड़ (स्क्रैप) घोषित करने पर आपको नई गाड़ी की खरीद पर भारी आर्थिक लाभ मिल सकता है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) से गाड़ी स्क्रैप कराने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन (निबंधन शुल्क) में 25 से 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है.

घर बैठे उठायें सुविधा, कबाड़ गाड़ी के मिलेंगे अच्छे दाम

इस नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वाहन मालिकों को अपनी पुरानी या खराब गाड़ी लेकर स्क्रैप सेंटर तक जाने की भी जरूरत नहीं है. अगर आप सेंटर जाने में सक्षम नहीं हैं, तो सिर्फ एक फोन कॉल पर स्क्रैप सेंटर के कर्मी आपके घर पहुंचेंगे. गाड़ी के कागजातों की जांच करने के बाद वे आपके घर से ही वाहन को ले जाएंगे. दूरी अधिक होने पर इसके लिए बेहद मामूली शुल्क लिया जाता है. वाहन मालिक को गाड़ी की उचित कीमत के साथ-साथ एक आधिकारिक 'स्क्रैप सर्टिफिकेट' भी मौके पर दिया जाता है.


सॉफ्टवेयर खुद करता है खेल

मामले में मुजफ्फरपुर के प्रभारी डीटीओ (DTO) कुमार विवेक ने बताया कि सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत अधिकृत आरवीएसएफ से स्क्रैप कराने पर ही यह छूट मान्य है. जब कोई उपभोक्ता नई गाड़ी खरीदता है, तो वाहन एजेंसी निबंधन के दौरान आरवीएसएफ के उस सर्टिफिकेट को परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करती है. सर्टिफिकेट अपलोड होते ही सॉफ्टवेयर खुद-ब-खुद छूट की राशि को निबंधन शुल्क (टैक्स) में एडजस्ट कर देता है.

बिहार में फिलहाल दो सेंटर चालू, मुजफ्फरपुर के विकास को मिला लाभ

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में फिलहाल छह आरवीएसएफ को मंजूरी मिली है, जिनमें से दो पूर्ण रूप से चालू हैं. पहला सेंटर पटना के बख्तियारपुर में और दूसरा वैशाली के सहदुल्लाहपुर इमादपुर में संचालित है. इसके अलावा भागलपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में एक-एक सेंटर बनकर तैयार हैं, जिन्हें जल्द शुरू किया जाएगा. सरकार ने विभिन्न जिलों में 20 और नए सेंटर खोलने की अनुमति दी है.मुजफ्फरपुर परिवहन कार्यालय पहुंचे स्थानीय निवासी विकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, "मैंने बख्तियारपुर के स्क्रैप सेंटर को फोन किया था. उन्होंने फोन पर ही मुझसे कागजातों की जानकारी ली और घर आकर मेरी 20 साल पुरानी कार ले गए. मुझे कार के अच्छे पैसे और सर्टिफिकेट मिला. जब मैंने उसी रेंज की नई कार खरीदी, तो मुझे टैक्स में करीब 25 प्रतिशत की छूट मिली.

नीति की मुख्य शर्तें: जो मॉडल स्क्रैप होगा, छूट भी उसी रेंज पर

  • निजी वाहनों पर बंपर छूट:व्यक्तिगत (Private) वाहनों को स्क्रैप कराने पर मॉडल के हिसाब से 25 से 50 प्रतिशत तक की बड़ी छूट मिल रही है.
  • कमर्शियल वाहनों को भी राहत:व्यावसायिक (Commercial) वाहनों के लिए भी छूट का प्रावधान है, लेकिन यह निजी वाहनों की तुलना में थोड़ी कम है.
  • समान रेंज का नियम: वाहन मालिकों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्होंने जिस मॉडल या रेंज की गाड़ी स्क्रैप कराई है, उसी रेंज की नई गाड़ी खरीदने पर ही टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा.


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लेखक के बारे में

Author: Kumar gaurav

Published by: Sumit Kumar

I am working as a senior reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on transport,electricity, social, and current topics.
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