मुजफ्फरपुर: डीएम के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के 4 प्रमुख पुलों पर भारी वाहनों की नो एंट्री

मुजफ्फरपुर में पुलों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने चार प्रमुख पुलों पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है. डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. पढ़ें पूरी खबर…

मुजफ्फरपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले की यातायात व्यवस्था और पुलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है.

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के चार प्रमुख पुलों पर भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है. इस संबंध में पथ प्रमंडल संख्या-01 के कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है.

इन पुलों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद

जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित पुलों पर भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा:

  • माड़ीपुर उपरिगामी रेल पुल — मुजफ्फरपुर-रेवाघाट मार्ग के तीसरे किलोमीटर पर स्थित
  • दादर पुल — चांदनी चौक-बखरी पथ पर स्थित
  • देवरिया-बरूराज पथ पुल — 14वें किलोमीटर पर स्थित
  • देवरिया-जाफरपुर-अम्बारा पथ पुल — पांचवें किलोमीटर पर स्थित

खास बात यह है कि तीन दिन पहले प्रभात खबर ने माड़ीपुर के जर्जर पुल और उनकी खतरनाक स्थिति को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी. खबर में भारी वाहनों की आवाजाही से बढ़ते खतरे और किसी बड़े हादसे की आशंका को उठाया गया था. अब प्रशासन की इस कार्रवाई को उस खबर के असर के तौर पर देखा जा रहा है.

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विभागीय अनुमति के बाद लिया गया फैसला

जानकारी के अनुसार पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा इन पुलों पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने का अनुरोध किया गया था.

इसके बाद पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अभियंता प्रमुख मुख्यालय की ओर से भी अनुमति प्रदान की गई. विभागीय अनुमति मिलने के बाद जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया.

सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश

डीएम सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रतिबंध लागू करने के दौरान यातायात प्रबंधन और सुरक्षा मानकों का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए.

उन्होंने कहा कि पुलों की सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. प्रशासन ने संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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Published by: Sarfaraz Ahmad

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