Cyber Crime MRM Portal: साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट ने 'एमआरएम' (Money Restoration Module) पोर्टल की शुरुआत की है. इस नए पोर्टल के जरिए 50 हजार रुपये या उससे कम की साइबर फ्रॉड में होल्ड (फ्रीज) की गई राशि को बिना किसी झंझट के सीधे पीड़ित के बैंक खाते में वापस मंगाया जा सकता है. मुजफ्फरपुर साइबर थाने में सोमवार से यह पोर्टल सक्रिय हो गया है और महज दो दिनों के भीतर 28 पीड़ितों के पैसे सफलतापूर्वक वापस कराए जा चुके हैं.
बिना FIR घर बैठे मिलेगा रिफंड, साइबर DSP ने बताई प्रक्रिया
साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि एमआरएम पोर्टल के माध्यम से 50 हजार या उससे कम के साइबर फ्रॉड के मामलों में बिना प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराए भी पीड़ितों को उनकी राशि वापस मिल रही है. जब कोई व्यक्ति ठगी की शिकायत दर्ज कराता है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए ठगों के बैंक खातों में रकम होल्ड करा देती है. अब पीड़ित खुद घर बैठे एमआरएम-एनसीआरपी के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रिफंड का दावा पेश कर सकते हैं.
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रिफंड आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और चरणबद्ध प्रक्रिया
पोर्टल पर आवेदन करने के लिए पीड़ितों के पास 14 अंकों की शिकायत संख्या (Acknowledgement ID), पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, पंजीकृत मोबाइल नंबर और यदि उपलब्ध हो तो अदालती आदेश होना अनिवार्य है. प्रक्रिया बेहद सरल है:
- चरण 1: आधिकारिक MRM-NCRP पोर्टल पर जाएं और अपनी 14 अंकों की शिकायत संख्या दर्ज करें.
- चरण 2: पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें.
- चरण 3: रिफंड रिक्वेस्ट विकल्प चुनें, पैन कार्ड अपलोड करें और बैंक विवरण दर्ज करें.
- चरण 4: घोषणा पत्र स्वीकार कर आवेदन सबमिट करें.
