Ex Mayor Samir Murder Case: मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ गई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह की अदालत ने बुधवार को तीन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. सभी आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताया है. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
तीन आरोपितों पर कोर्ट ने तय किए आरोप
अदालत में कल्याणी चौक निवासी राजू साह उर्फ राजू तुरहा, कटरा थाना क्षेत्र के धनौर गांव निवासी शंभु सिंह और छपरा के बहलोलपुर निवासी प्रद्युम्न शर्मा उर्फ मंटू शर्मा के खिलाफ आरोप का गठन किया गया. कोर्ट ने तीनों को आरोपों का सार पढ़कर सुनाया, जिसके बाद सभी ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया.
28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
अभियोजन पक्ष की ओर से इन तीनों आरोपितों के खिलाफ 28 जून 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है.
छह अन्य आरोपितों पर फैसला 6 अगस्त को
इस चर्चित हत्याकांड में पहले से चल रहे सेशन ट्रायल के छह अन्य आरोपितों के खिलाफ अदालत 6 अगस्त को फैसला सुनाएगी. ऐसे में इस केस के दो अलग-अलग ट्रायल अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं.
2018 में दिनदहाड़े हुई थी पूर्व मेयर और चालक की हत्या
23 सितंबर 2018 की शाम पूर्व मेयर समीर कुमार अपने चालक रोहित कुमार के साथ अखाड़ाघाट स्थित होटल से कार से घर लौट रहे थे. इसी दौरान चंदवारा के नवाब रोड पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उनकी कार पर अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमले में पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी.
घटना के बाद तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. सुजाउद्दीन के बयान पर नगर थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बाद में पुलिस जांच के आधार पर आरोपितों की पहचान कर चार्जशीट दाखिल की गई.
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