Muzaffarpur News :कलयुगी शिक्षक को 20 वर्ष की सजा

Muzaffarpur News : नाबालिग संग छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का आरोप

Muzaffarpur News : अहियापुर थाना क्षेत्र में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत के आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनायी गयी. विशेष पॉक्सो कोर्ट वन के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने दोषी पाते हुए अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर निवासी जेल मे बंद शिक्षक अरुण तिवारी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने भादवि -354((ए) में 3 वर्ष एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है.

Muzaffarpur News : 22 जनवरी, 2023 से जेल में बंद है शिक्षक

अहियापुर पुलिस ने शिक्षक अरुण तिवारी के विरुद्ध 14 मार्च 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. पीड़ित बच्ची के पिता के बयान पर अहियापुर पुलिस ने 22 जनवरी, 2023 को अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर निवासी अरुण के विरुद्ध मामला दर्ज किया. घटना के अगले दिन ही शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस को दिये बयान में बच्ची के पिता ने बताया था कि थाना क्षेत्र के एक चर्चित स्कूल में जूनियर क्लास में शिक्षक पढ़ाते थे. उनसे बेटी को घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहा. पर वे बच्ची को पढ़ाने के दौरान बेटी संग छेड़छाड़ करते थे. 21 जनवरी को मेरी बच्ची को कुछ परेशानी हुई तो एसकेएमसीएच ले गया. वहां डाॅक्टर ने परीक्षण किया. बच्ची ने शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत करने की बात बतायी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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