सोलर घोटाले में 367 पर कार्रवाई का आदेश

मुजफ्फरपुर: चर्चित सोलर लाइट घोटाले मामले में बीडीओ सहित 342 मुखिया व पंचायत सचिव पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कार्रवाई करने का आदेश डीडीसी को दिया है. इधर, प्रधान सचिव के आदेश के साथ आरोपित लोकसेवक, पंचायत प्रतिनिधि व आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 17, 2014 11:31 AM

मुजफ्फरपुर: चर्चित सोलर लाइट घोटाले मामले में बीडीओ सहित 342 मुखिया व पंचायत सचिव पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कार्रवाई करने का आदेश डीडीसी को दिया है. इधर, प्रधान सचिव के आदेश के साथ आरोपित लोकसेवक, पंचायत प्रतिनिधि व आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी भी हो सकती है.

पुलिस अधीक्षक निगरानी ब्यूरो की जांच रिपोर्ट में सोलर लाइट लगाने में बरती गई अनियमितता के लिए सभी दोषी पाये गये हैं. सभी आरोपितों को निगरानी थाना कांड संख्या 017/14 दिनांक 3-3-14 में विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त बनाया गया है. द्वितीय वित्तीय योजना 2006-2010 में जिले के सभी पंचायतों में सोलर लाइट लगाया गया था. इसके लिए 1600 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था.

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक सोलर लाइट की खरीद 28,100 रुपये में करनी थी. जबकि सोलर लाइट को भारत इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता से मंगाया जाना था, लेकिन इसमें अनियमितता बरतते हुए लोकल स्तर पर फर्जी वाउचर में फर्जी रसीद बना कर सोलर लाइट की खरीद की गई. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 22 सितंबर 2010 को इस मामले में निगरानी कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, जिसमें तत्कालीन डीडीसी नईम अख्तर सहित 483 पंचायत के मुखिया, सचिव व 17 बीडीओ को आरोपित बनाया था. इसकी जांच विजिलेंस एसपी ने किया.

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