मुंगेर. न्यायालय के आदेश की अवहेलना और लापरवाही को लेकर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने लापरवाह खड़गपुर थानाध्यक्ष के वेतन पर भी रोक लगा दिया. न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि अगले आदेश तक थानाध्यक्ष, खड़गपुर के वेतन पर रोक लगायी गयी है. न्यायालय ने परिवार न्यायालय में लंबित विविध वाद संख्या 58/2024 में आदेश दिया है. बताया जाता है कि कई माह से लगातार भरण-पोषण राशि नहीं देने के कारण वादिनी नीरु कुमारी ने खड़गपुर निवासी अपने पति मुकेश कुमार के विरुद्ध मुकदमा लायी थी. इसमें न्यायालय ने एक वर्ष पूर्व मुकेश कुमार के विरुद्ध डीडब्ल्यू जारी किया, फिर न्यायालय ने थानाध्यक्ष को स्मारित किया. बावजूद खड़गपुर थानाध्यक्ष की नींद नहीं टूटी और पीड़िता न्यायालय से गुहार लगाती रही. लापरवाह थानाध्यक्ष को न्यायालय ने उसके वेतन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है.
परिवार न्यायालय ने खड़गपुर थानाध्यक्ष के वेतन पर लगायी रोक
न्यायालय के आदेश की अवहेलना और लापरवाही को लेकर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने लापरवाह खड़गपुर थानाध्यक्ष के वेतन पर भी रोक लगा दिया.
