Munger Murder Case : मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सुजावलपुर गांव में वर्ष 2024 में हुए चर्चित बलितुल्ला उर्फ पिंक हत्याकांड में एडीजे द्वितीय राकेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. सत्र वाद संख्या 302/2024 की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद मृतक के बड़े भाई रहमतुल्ला उर्फ लालू और उनकी पत्नी शबनम प्रवीण को हत्या के मामले में दोषी करार दिया.
एक आरोपी बरी, नाबालिग का मामला अलग विचाराधीन
अदालत ने अभियुक्त रहमतुल्ला के दामाद मो. लालू उर्फ ताज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. वहीं इस मामले में नाबालिग से संबंधित मामला वर्तमान में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने अदालत में पक्ष रखा.
जमीन बंटवारे के विवाद में हुई थी वारदात
अभियोजन के अनुसार 13 जून 2024 को घर के हिस्से के बंटवारे को लेकर बलितुल्ला और उसके बड़े भाई रहमतुल्ला के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान रहमतुल्ला, उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने बलितुल्ला के साथ मारपीट की. बीच-बचाव करने पहुंची मृतक की बहन फातिमा के साथ भी मारपीट की गई.
गोली लगने से हुई थी मौत
मामले के अनुसार विवाद के दौरान रहमतुल्ला का पुत्र कमरे से पिस्टल लेकर आया और कथित तौर पर अपने चाचा बलितुल्ला के सीने में गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल बलितुल्ला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मृतक की बहन फातिमा ने मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 235/2024 दर्ज कराते हुए अपने बड़े भाई, भाभी, दामाद और भतीजे को नामजद आरोपी बनाया था.
अदालत के फैसले के बाद आगे की प्रक्रिया
अदालत द्वारा दोषसिद्धि के बाद अब दोषियों की सजा के बिंदु पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वहीं नाबालिग आरोपी के मामले में फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कार्यवाही के बाद होगा.
