मुंगेर : ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर नगर निगम के सभागार में गुरुवार को नगर निगम सशक्त समिति की विशेष बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता महापौर रूमा राज ने की. इसमें बिहार नगर पालिका के 2019 मॉडल ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम को सशक्त कमेटी के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया.
महापौर ने कहा कि बढ़ रहे ठोस कचरे को लेकर शहर में बने होटल, गेस्ट हाउस, सरकारी कार्यालय व अन्य कामिर्शियल गतिविधियों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन ठीक तरीके से हो.
इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय अपने स्तर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही जुर्मना भी वसूला जायेगा. प्रभारी नगर आयुक्त श्यामनंदन प्रसाद ने कहा कि विभाग द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जमीन अधिकृत करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन नगर निगम के पास पहले से ही अवशिष्ट प्रबंधन के लिए काफी जमीन है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण के द्वारा कहा गया था कि 2016 में यह एक्ट पारित किया गया था. इसे सभी राज्यों में शुरू किया जाना चाहिए. आचार संहिता होने के बाद भी विभाग द्वारा बैठक कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शहर में लागू करने का निर्देश दिया गया था. इस प्रबंधन के लिए जल्द ही नगर निगम द्वारा एजेंसिंया तय की जायेगी.
जो सभी ठोस अवशिष्टों का अधिग्रहण करेगी. इसे नगर निगम की सशक्त समिति द्वारा अंगीकृत कर दिया गया है. इसे अब नगर विकास विभाग को भेजा जायेगा. इसके बाद विभाग द्वारा गजट पास कर नियम का उलंधन करने वालों से जुर्माना वसूला जायेगा.
