सौतेली पुत्री से पांच बार दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनायी

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम त्रिभुवन नाथ ने सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपि पिता बरियारपुर थाना क्षेत्र का है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह […]

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम त्रिभुवन नाथ ने सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपि पिता बरियारपुर थाना क्षेत्र का है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.

घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि बरियारपुर निवासी ने जब दूसरी शादी की थी, तो उस पत्नी के साथ उसकी एक पुत्री भी थी. जो दोषी के घर ही रह रही थी. लेकिन उसकी बुरी नजर लड़की पर थी. उसने वर्ष 2016 के छठ पर्व से लेकर 14 फरवरी 2017 तक सौतेली पुत्री के साथ पांच बार दुष्कर्म किया. अंतिम बार जब 14 फरवरी को उसने दुष्कर्म किया तो युवती भाग कर अपने नानी घर भागलपुर चली गयी. वहां, उसने अपने सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म की पूरी जानकारी नानी और मामा को दी. जिसके बाद वे लोग युवती को लेकर बरियारपुर थाना आये और दस दुष्कर्म के मामले को लेकर दोषी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी.

बरियारपुर थाना कांड संख्या 19/17 में उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने सौतेले पिता को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >