31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना वाहनों में लगाएं हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट

डीटीओ ने दी जानकारी मुंगेर : वाहन भले ही कितना पुराना हो, लेकिन अब उसमें 31 जुलाई के पहले हाइ सिक्योरिटी निबंधन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वालों को 100-500 रुपये तक जुर्माना, एक माह की सजा या दोनों दंड भुगतना होगा. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया […]

डीटीओ ने दी जानकारी

मुंगेर : वाहन भले ही कितना पुराना हो, लेकिन अब उसमें 31 जुलाई के पहले हाइ सिक्योरिटी निबंधन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वालों को 100-500 रुपये तक जुर्माना, एक माह की सजा या दोनों दंड भुगतना होगा. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब पुराने व नये सभी वाहनों में हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया है. 31 जुलाई के बाद पकड़े गये वाहनों से मोटर अधिनियम 1988 की धारा 177 सह पठित धारा 179 के अधीन इसे दंडनीय अपराध माना जायेगा.
अवमानना वाद में आया फैसला: डीटीओ ने बताया कि पुराने वाहनों में हाइ सिक्योरिटी निबंधन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के आदेश के विरोध में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना वाद दायर किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज करते हुए सभी नये-पुराने वाहनों में हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट अर्थात उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका लगाने का आदेश दिया है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिले भर में पुराने व नये वाहनों में हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
गलत सूचना दी, तो बढ़ेगी परेशानी
हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाने पर एमवीआइ एक्ट 1988 की धारा 177 के तहत पहली बार में 100 और दोबारा या उसके बाद पकड़े जाने पर 300 रुपये तक जुर्माना हो सकता है. वहीं गलत सूचना देने पर धारा 177 के साथ 179 भी जुड़ जायेगी. दोनों धारा साथ-साथ लगने पर 500 रुपये का जुर्माना या एक माह की सजा या दोनों सजा हो सकती है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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