Motihari: चरस तस्करी मामले में तीन को 14-14 वर्ष की सश्रम कारावास

चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एनडीपीएस दो के न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने तीन आरोपी को दोषी करार दिया है तथा 14 वर्षों का सश्रम कारावास सहित एक - एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

Motihari: मोतिहारी. चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एनडीपीएस दो के न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने तीन आरोपी को दोषी करार दिया है तथा 14 वर्षों का सश्रम कारावास सहित एक – एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. गुप्त सूचना पर रास्ते में वाहन चेकिंग के दौरान 3 किलो 782 ग्राम चरस के साथ धाराएं बाइक सवार तीन लोगों मनोज यादव सा . गम्हरिया थाना पलनवा 2 सुरेश प्रसाद कुशवाहा सा. कठिया मठिया थाना कंगली एवं 3 मो. अम्मिरुल्लाह सा. तिरलोकवा थाना शिकारपुर दोनों जिला पश्चिमी चंपारण है. जिसके आधार पर रामगढ़वा थाना कांड संख्या 277 /23 किया गया दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 5 जुलाई 2023 को संध्या 6:15 बजे तीनों बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर बी22 ऐसी7940 से नेपाल की ओर से आने के क्रम में सेमरा चौक एनएच 28 धांगड़ टोली रामगढ़वा में बाग में छुपा कर तस्करी के लिए रखे चरण के साथ पकड़े गए थे बरामद मादक पदार्थ प्राथमिक जांच में चरस होने की पुष्टि हुई थी विचारण के दौरान स्पेशल पी पी प्रभाष त्रिपाठी ने गवाहों का परीक्षण कर कर दलीलें पेश की उपलब्ध सबूत के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By AMRITESH KUMAR

AMRITESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >