Motihari: तत्काल मामला दर्ज नहीं करने पर मेहसी थानाध्यक्ष निलंबित

डीआइजी हरि किशोर राय ने अपहरण का मामला तत्काल दर्ज नहीं करने पर मेहसी थानाध्यक्ष रणधीर कुमार भट्ट को निलंबित कर दिया है.

Motihari: चकिया. डीआइजी हरि किशोर राय ने अपहरण का मामला तत्काल दर्ज नहीं करने पर मेहसी थानाध्यक्ष रणधीर कुमार भट्ट को निलंबित कर दिया है. बताया जाता है कि बैरिया, बेतिया निवासी एक व्यक्ति 12 जुलाई 2024 को मेहसी के बखरी नाजिर गांव बारात में शामिल होने आया था.जहां स्थानीय निवासी राम उदय सहनी की पुत्री की शादी थी.वहीं से उक्त व्यक्ति का अपहरण हो गया था.अपहृत के परिजनों द्वारा आवेदन दिए जाने के बावजूद तत्कालीन थानाध्यक्ष ने केस दर्ज नहीं किया था.जिसके कारण उक्त व्यक्ति का अब तक कोई सुराग नहीं मिला.घटना के तीन माह बाद इसको लेकर बैरिया में केस दर्ज करवाया गया था.अपहृत के परिजनों के अनुसार अगर समय पर कार्रवाई की गई होती तो शायद बरामदगी हो जाती और अपराधी पकड़े जाते.मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी हरि किशोर राय ने थानाध्यक्ष रणधीर कुमार भट्ट को निलंबित करने की कार्रवाई की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SATENDRA PRASAD SAT

SATENDRA PRASAD SAT is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >