शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक को दस वर्ष की कैद
22 वर्षीय युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई.
By Prabhat Khabar News Desk | Updated at :
मधुबनी. बाबूबरही थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद दोषी बाबूबरही थाना क्षेत्र के सतघारा मुसहरी निवासी लालू सदाय को दफा 376 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सरकार की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक आरीफ हुसैन ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अवधेश कुमार ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी.
क्या है मामला
अपर लोक अभियोजक के अनुसार आरोपी अगस्त 2014 से पीड़िता को शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म करता रहा था. जब पीड़िता आठ माह की गर्भवती हो गयी तो उसने शादी से इंकार कर दिया. गर्भवती होने की जानकारी मिली तो आरोपी एवं आरोपी की मां ने पीड़िता को बच्चा गिराने और आत्महत्या के लिए उकसाने लगी. इसके बाद मामले को लेकर पीड़िता ने जिला मुख्यालय स्थित महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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