मधुबनी.
राज्य सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन कार्ड प्रणाली के उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने के लिए नया पोर्टल बनाया है. इस पोर्टल के माध्यम से आमलोगों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने एक ऐसा शिकायत निवारण पोर्टल तैयार किया है जिससे उपभोक्ता अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं. पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के सात कार्य दिवस में इसका समाधान होने का दावा किया गया है. शिकायत संबंधित अधिकारी सात कार्य दिवस के भीतर उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करेंगें. अगर 7 दिन में शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो शिकायत अपने आप अगले उच्च अधिकारी तक पहुंच जाएगी. समाधान मिलने के बाद शिकायतकर्ता से संतुष्ट या असंतुष्ट का विकल्प चुनकर अपनी राय देने का भी पोर्टल में इंतजाम किया गया है. शिकायत की ट्रैकिंग के लिए पोर्टल में सुविधा उपलब्ध है. शिकायत दर्ज होते ही एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा जिससे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति मोबाइल नंबर या ट्रैकिंग नंबर से जान सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के लिए एक लिंक दिया गया है. जिस लिंक के उपयोग से शिकायत दर्ज की जा सकती है या फिर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 3456 194 के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
